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जानें किस ट्रैफिक फाइन के लिए जाना होगा कोर्ट और किसे भर सकते हैं मौके पर

सभी राज्यों में नोटिफिकेशन के बाद भी कुछ चालान ऐसे होंगे, जिन्हें आप ऑन द स्पॉट यानी मौके पर नहीं भर सकेंगे। मोटर वीइकल ऐक्ट के सेक्शन 200 में ऐसी गलतियों का जिक्र किया गया है, जिनके लिए आप मौके पर ही जुर्माना भर सकते हैं।

रेड लाइट जंप, नशे में ड्राइविंग और नाबालिग को वाहन देने जैसी गलतियों पर आपको कोर्ट ही जाना होगा

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