गैस एजेंसियों की तरफ से गैस सिलेंडर की तय की गई कीमत होम डिलीवरी समेत ली जाती है. लेकिन यदि एजेंसी होम डिलीवरी नहीं करती तो यह चार्ज लेना आपका अधिकार है.
यदि गैस सिलेंडर से कोई हादसा होता है तो पहली कंडीशन के तहत 40 लाख और दूसरी कंडीशन के तहत 50 लाख रुपए संबंधित एजेंसी को देने होते हैं.